चमोली जिले में 0 से 18 वर्ष के असहाय बच्चों को चिन्हित कर वात्सल्य योजना से लाभान्वित करें -डीएम चमोली।

Identify helpless children aged 0 to 18 years in Chamoli district and benefit from Vatsalya Yojana – DM Chamoli.

चमोली : जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जनपद में 0 से 18 वर्ष तक के अनाथ, गरीब, विकलांग एवं शोषण के शिकार बच्चों को चिन्हित कर मिशन वात्सल्य योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए है। असहाय बच्चों को वात्सल्य योजना के तहत 4 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील स्तर से इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। पटवारी के माध्यम से सभी गांव क्षेत्रों में ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए और जिन बच्चों को अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको तत्काल योजना से लाभान्वित किया जाए।

समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद चमोली में महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण सेवा) योजना एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत यदि आपकी नजर में 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो शोषण, उत्पीड़न, गरीबी, अनाथ, विकलांग एवं हिंसा, देह व्यापार, बाल मजदूरी, बाल यौन हिंसा, अपंग, गली के बच्चे/भिखारी, हथियार रखने का अपराध, अक्षमता, नशाखोरी में लिप्त बच्चे, एचआईवी एड्स अथवा विधि विवादित बच्चे हैं तो तुरन्त चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नं0 1098 पर कॉल कीजिए अथवा जनपद में स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला प्रोबेशन अधिकारी से सम्पर्क करें। ताकि ऐसे बच्चों को संरक्षण प्राप्त हो।

जनपद में मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण हेतु स्पॉन्सरशिप योजना का संचालन भी किया जा रहा है। जिसमें 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जहाँ बालक अनाथ है और विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे है, जहाँ माता विधवा और गंभीर रोग से पीड़ित है, जहां माता-पिता जीवन के संकटमय रोग से पीड़ित है, जहाँ माता-पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गये हैं और चालकों की वित्तीय और शारीरिक दोनों प्रकार से देखरेख करने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को रु० 4000/- प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के संबंध में जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी एवं विकासखण्ड स्तर पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी तथा चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा के टोल फ्री नं0 1098 पर दी जा सकती है।